इमरान खान के ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर सुनवाई टली, 27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है। इमरान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी नोटिस में 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक, 11 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।
इमरान ने अपनी याचिका में दावा किया है कि नोटिस बिना पर्याप्त आधार बताए और उनका पक्ष सुने बिना जारी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने राजनीतिक शिकायतों के आधार पर जल्दबाजी में कार्रवाई की और उन्हें निशाना बनाया गया। अब हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में इस नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है। इमरान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी नोटिस में 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक, 11 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।
इमरान ने अपनी याचिका में दावा किया है कि नोटिस बिना पर्याप्त आधार बताए और उनका पक्ष सुने बिना जारी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने राजनीतिक शिकायतों के आधार पर जल्दबाजी में कार्रवाई की और उन्हें निशाना बनाया गया। अब हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में इस नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।
