छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पुलिस, वन और जेल विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के नियमों को मंजूरी दे दी है।

Spread the love

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पुलिस, वन और जेल विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के नियमों को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार ने इससे पहले 22 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भर्ती से जुड़े नियम भी तय कर दिए गए हैं। इनमें आरक्षण, भर्ती के मापदंड, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की सेवा शर्तों को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा पूरी करने वाले युवाओं को छत्तीसगढ़ में पुलिस, वन और जेल विभाग की सरकारी नौकरियों में अवसर मिलने की उम्मीद है।

More From Author

झारखंड: चुटूपालू घाटी में ब्रेकफेल हाइवा ने 6 वाहनों को मारी टक्कर, दर्जनों घायल