राजीव गौड़ रुद्रपुर। थाना ट्राजिट कैम्प द्वारा अभियुक्त गण चिराग अग्रवाल पुत्र अजय अग्रवाल निवासी गणपति होटल के सामने आवास विकास थाना ट्राजिट कैम्प, गोविन्द ढाली पुत्र सुबोल ढाली निवासी शिवनगर शमशान घाट के पास थाना ट्राजिट कैम्प, देव्रत मण्डल पुत्र सुशान्त मण्डल निवासी शिवनगर वार्ड न0 7 शमशान घाट के पास थाना ट्राजिट कैम्प घनश्याम बाठला पुत्र रामचन्द्र बाठला निवासी पहाडगंड वार्ड न0 17 थाना ट्राजिट कैम्प के द्वारा किये गये कृत्यों से आम जनमानस में भय व्याप्त था तथा लोग उक्त अभियुक्त गणो के विरुद्ध रिर्पोट लिखवाने व गवाही देने से डरते थे उपरोक्त अभियुक्त गण ब्याज पर रुपयो को देकर लोगों से ब्याज के रुपये वसूल कर ओर अधिक रुपये मांगने का कार्य करते थे तथा ब्याज के ओर अधिक रुपये न देने पर लोगो को कमरे मे बन्द कर उनके साथ मारपीट गाली गलोज कर उनकी निर्वस्त्र विडियो बनाकर सोशल मिडिया पर विडियो को डालने की धमकी देकर लोगो को डराते धमका रहते थे जिनके द्वारा उक्त आपराधिक कार्य को ही अपनी आजिविका का श्रोत बना रखा था जिनके विरुद्ध थाना ट्राजिट कैम्प अभियोग पंजीकृत है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानूसार उक्त अभियुक्त गण 1. चिराग अग्रवाल 2. गोविन्द ढाली 3 देव्रत मण्डल 4. घनश्याम बाठला उपरोक्त के विरुद्व श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद ऊधम सिह नगर से गैंगचार्ट अनुमोदित कराकर थाना ट्राजिट कैम्प में मु० FIR NO 233/22 U/S 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।