*थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने चलाया सत्यापन/चेकिंग अभियान।*
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*20 मकान मालिको के खिलाफ पुलिस अधिनियम मे कार्यवाही करते हुए 10-10 हजार रुपए का किया गया जुर्माना।*
*200 बाहरी व्यक्तियो का किया सत्यापन।*
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श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा संपूर्ण जनपद में लोगों को अपने किरायेदारों व घरेलू नौकरों आदि का सत्यापन कराए जाने हेतु जागरूक करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि, ऐसे स्थानों में विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाएं जहां बाहरी राज्यों से आकर लोग अस्थाई निर्माण कर रह रहे हैं। ताकि बाहरी क्षेत्रों से अपराध करने के बाद यहां शरण लेने वाले असामाजिक तत्वों को हतोत्साहित किया जा सके।
उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 11 नवंबर 2022 को श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर रुद्रपुर महोदय के पर्यवेक्षण में थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना ट्रांजिट कैंप पर नियुक्त पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में शमशान घाट रोड ,आजाद नगर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रांजिट कैंप द्वारा संपूर्ण पुलिस बल को अभियान के विषय में ब्रीफ किया गया। तत्पश्चात मौके पर पहुंचकर अलग अलग 03 टीम बनाकर प्रत्येक टीम सदस्य को अलग टास्क देकर उनके दायित्व के संबंध में ब्रीफ कर 08 बजे प्रातः से चेकिंग/सत्यापन अभियान प्रारंभ किया गया।
अभियान के दौरान संदिग्ध घरों को चेक किया गया, किराए पर रह रहे लोगों के सत्यापन चेक किए गए, किरायेदारों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे दस्तावेजों को थाने के अभिलेखों से मिलान किया गया, व संदिग्ध वाहनों को भी चेक किया गया। इस दौरान लगभग 200 लोगों का सत्यापन किया गया।
अभियान के तहत किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले 20 मकान मालिको के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 19 व्यक्तियों के माननीय न्यायालय के चालान 10-10 हजार रुपए के तथा एक व्यक्ति का 5000/- रुपए का चालान किया गया। इस प्रकार के अभियान निरंतर चलाए जाते रहेंगे, ताकि अवैध रूप से पहचान छुपाकर रह रहे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके।
*अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही*
1. *कुल 200 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया!*
2. *20 मकान मालिको के विरुद्ध धारा 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 19 व्यक्तियों का माननीय न्यायालय चालान 10- 10 हजार रुपए के तथा एक व्यक्ति से ₹5000 जुर्माना वसूला गया।*