छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। दिव्यांग आरक्षण में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलने के मामले में अदालत ने यह आदेश दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने 11 और 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दीं।
इस भर्ती के तहत सहायक शिक्षक के 2,292 पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षक के 1,654 पदों के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा था कि पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं दिया गया।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की खंडपीठ ने की और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी कर सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल किया था। हालांकि, यह अधिसूचना आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आई थी। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे का निर्णय अदालत के आदेश और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
