गलत प्लाट दिखाकर सिपाही से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने किया केस दर्ज

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जुगनू खान काशीपुर। गलत प्लाट दिखाकर सिपाही से धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने अल्मोड़ा की महिला समेत दो के खिलाफ केस दर्ज किया है। शान्तिनगर रम्पुरा निवासी भवानीराम रूद्रपुर कोतवाली में सिपाही है। पुलिस को दी तहरीर में सिपाही भवानीराम ने कहा कि 14 मई 2018 को प्रभात कालौनी काशीपुर निवासी

सुरेश बेलवाल से 1260 वर्ग फिट का एक प्लाट खरीदा गया। जब प्लाट की रजिस्ट्री कराई गई तो प्लाट की असली मालिक मौंतुली देवी पत्नी चिन्तामणि नैनवाल निवासी ग्राम टनौला, पोस्ट कफैल्टा, तहसील मौलीखाल, जिला अल्मोडा द्वारा उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी के नाम खसरा नं.-3/3,1260 वर्ग फिट की रजिस्ट्री कराई गई। भवानीराम के मुताबिक, इस प्लाट पर मकान बनने के एक वर्ष बाद काशीपुर क्षेत्र के कुछ लोग उसके पास आये और कहा कि यह हमारा प्लाट है। इस जमीन का खसरा नं.-2/ 3 है। भवानीराम का कहना है कि उसने आसपास के लोगों की रजिस्ट्री देखी तो वास्तव में खसरा नम्बर 2/3 था। तब अहसास हुआ कि सुरेश बेलवाल व मौंतुली देवी ने मिलकर गलत जगह पर प्लाट दिखाकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। तहरीर में कहा गया कि इस बारे में सुरेश बेलवाल से कहने पर उसके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। इसकी शिकायत एसपी काशीपुर से करने पर सुरेश बेलवाल के रिश्तेदारों द्वारा मोबाइल पर धमकी दी गई। आरोप है कि सुरेश बेलवाल व मौंतुली देवी द्वारा भवानीराम व उसके परिवार वालों को लगातार डराया धमका जा रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुरेश बेलवाल व मौंतुली देवी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

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