रूद्रपुर ।अपने यहाँ खाना बनाने वाली की निर्मम हतया करने के आरोपी को तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने आजीवन कारावास और साठ हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।

रिपोर्टर राजीव कुमार रूद्रपुर

रूद्रपुर ।अपने यहाँ खाना बनाने वाली की निर्मम हतया करने के आरोपी को तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने आजीवन कारावास और साठ हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि ट्रॉजिट कैम्प रूद्रपुर निवासी रमेश बाला ने 23-09-2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी प्रिया बाला पड़ोस में रहने वाले दुकानदार ध्रुव दास पुत्र श्याम दास मूल निवासी चार पाड़ा पश्चिम बंगाल के कमरे पर जाकर खाना बनाती थी इसी बीच दोनों में लगाव हो गया पर उसे इसकी जानकारी नही हुई ।अचानक ध्रुव की दुकान बन्द हो गई तो पत्नी ने काम छोड़ दिया जिसके बाद ध्रुव उनके घर आकर खाना खाने लगा यह सिलसिला क़रीब तीन चार महीने तक चला जिस पर उसे दोनों के बीच लगाव होने का शक हुआ तो उसने खाना खिलाना बन्द कर दिया ।12-09-2019 को ध्रुव के यहॉ चली गयी और वापिस नहीं लौटी वह बुलाने गया तो भी नहीं आई ।आज 23-09-2019 को पड़ोसी सूरज हालदार ने आकर बताया कि तेरी पत्नी मरी पड़ी है तो हम लोगों ने जाकर देखा कि पत्नी ध्रुव के कमरें में बैड पर मरी पड़ी है,मेरी पत्नी की हतया कर ध्रुव ग़ायब हो गया है ।पुलिस ने धारा 302,201 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और विवेचक द्वारा उसे 05-10-2019 को पश्चिम बंगाल के थाना मेदोपोल क्षेत्रानतरगत होटल पैंथर सती के पास से गिरफ़्तार कर लिया ।उसके विरूद्ध तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने 11 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज शनिवार को न्यायाधीश महोदय द्वारा ध्रुव दास को धारा 302 में आजीवन कारावास और पचास हज़ार रुपये तथा धारा 201 में चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की धनराशि में चालीस हज़ार रुपये मृतका प्रिया बाला के परिजनों को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा ।
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