*मृतकों के परिवार को 34.5 लाख रुपये प्रतिकर देंगे सीएमओ ऊधमसिंहनगर* काशीपुर। अदालत ने सीएमओ ऊधमसिंह नगर को सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पति-पत्नी के परिवार को 34.5 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर दत्तराम निवासी बलवंत सिंह का पुत्र ललित कुमार और पुत्रवधू आरती 10 अप्रैल 2021 को जसपुर से दवा लेकर अपने घर बाइक से जा रहे थे। काशीपुर-जसपुर मार्ग पर हल्दुआ शाहू पेट्रोल पंप के पास जसपुर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन के चालक ने तेज गति और लापरवाही से ललित कुमार की बाइक को टक्कर मार दी जिससे ललित कुमार और उसकी पत्नी आरती की मौत हो गई। इस मामले में मृतक ललित कुमार के पिता बलवंत सिंह ने 11 अप्रैल 2021 को थाना कुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस संबंध में मृतक ललित कुमार और मृतका आरती देवी की दो क्लेम याचिकाएं मृतक के पिता, बहन और मृतका के ससुर व ननद की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने दायर कीं। पिकअप वाहन के पंजीकृत स्वामी मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधमसिंह नगर और चालक अमनदीप सिंह को केस में प्रतिवादी बनाया गया। दुर्घटना की तिथि को पिकअप का बीमा भी नहीं था। ऐसे में सीएमओ को प्रतिकर देने के लिए अदालत ने सही माना। शादी के अगले दिन ही विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। मुकदमे के विवेचना के दौरान मृतका आरती देवी के भाई प्रीतम सिंह और दारा सिंह की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक तीसरी क्लेम याचिका प्रीतम सिंह आदि बनाम अमनदीप सिंह आदि दायर की गई। याचिका में प्रतिकर के रूप में पांच लाख रुपये दिलाने की याचना की गई। अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने बहस के दौरान क्लेम याचिका को सही बताया। तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश एमएसीटी/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने मृतक ललित कुमार की दुर्घटना मृत्यु की क्षतिपूर्ति के रूप में 16,56,168 रुपये मय छह फीसदी वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया जबकि मृतका आरती देवी की दुर्घटना मृत्यु की क्लेम धनराशि के रूप में 17,49,472 रुपये मय छह फीसदी ब्याज के मृतका के ससुर बलवंत सिंह और ननद रीनू को देने के आदेश दिए। कोर्ट ने मृतका के भाइयों की ओर से दायर याचिका में ढाई-ढाई लाख रुपये भाई प्रीतम सिंह और दारा सिंह को भी देने का आदेश दिया। यह पैसा मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों को मिलने वाले 17,49,472 रुपये में से दिया जाएगा।

रिपोर्टर जुगनू खान काशीपुर

मृतकों के परिवार को 34.5 लाख रुपये प्रतिकर देंगे सीएमओ ऊधमसिंहनगर

काशीपुर। अदालत ने सीएमओ ऊधमसिंह नगर को सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पति-पत्नी के परिवार को 34.5 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर दत्तराम निवासी बलवंत सिंह का पुत्र ललित कुमार और पुत्रवधू आरती 10 अप्रैल 2021 को जसपुर से दवा लेकर अपने घर बाइक से जा रहे थे। काशीपुर-जसपुर मार्ग पर हल्दुआ शाहू पेट्रोल पंप के पास जसपुर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन के चालक ने तेज गति और लापरवाही से ललित कुमार की बाइक को टक्कर मार दी जिससे ललित कुमार और उसकी पत्नी आरती की मौत हो गई। इस मामले में मृतक ललित कुमार के पिता बलवंत सिंह ने 11 अप्रैल 2021 को थाना कुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस संबंध में मृतक ललित कुमार और मृतका आरती देवी की दो क्लेम याचिकाएं मृतक के पिता, बहन और मृतका के ससुर व ननद की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने दायर कीं।
पिकअप वाहन के पंजीकृत स्वामी मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधमसिंह नगर और चालक अमनदीप सिंह को केस में प्रतिवादी बनाया गया। दुर्घटना की तिथि को पिकअप का बीमा भी नहीं था। ऐसे में सीएमओ को प्रतिकर देने के लिए अदालत ने सही माना। शादी के अगले दिन ही विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। मुकदमे के विवेचना के दौरान मृतका आरती देवी के भाई प्रीतम सिंह और दारा सिंह की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक तीसरी क्लेम याचिका प्रीतम सिंह आदि बनाम अमनदीप सिंह आदि दायर की गई। याचिका में प्रतिकर के रूप में पांच लाख रुपये दिलाने की याचना की गई।
अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने बहस के दौरान क्लेम याचिका को सही बताया। तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश एमएसीटी/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने मृतक ललित कुमार की दुर्घटना मृत्यु की क्षतिपूर्ति के रूप में 16,56,168 रुपये मय छह फीसदी वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया जबकि मृतका आरती देवी की दुर्घटना मृत्यु की क्लेम धनराशि के रूप में 17,49,472 रुपये मय छह फीसदी ब्याज के मृतका के ससुर बलवंत सिंह और ननद रीनू को देने के आदेश दिए।
कोर्ट ने मृतका के भाइयों की ओर से दायर याचिका में ढाई-ढाई लाख रुपये भाई प्रीतम सिंह और दारा सिंह को भी देने का आदेश दिया। यह पैसा मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों को मिलने वाले 17,49,472 रुपये में से दिया जाएगा।

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*मृतकों के परिवार को 34.5 लाख रुपये प्रतिकर देंगे सीएमओ ऊधमसिंहनगर* काशीपुर। अदालत ने सीएमओ ऊधमसिंह नगर को सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पति-पत्नी के परिवार को 34.5 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर दत्तराम निवासी बलवंत सिंह का पुत्र ललित कुमार और पुत्रवधू आरती 10 अप्रैल 2021 को जसपुर से दवा लेकर अपने घर बाइक से जा रहे थे। काशीपुर-जसपुर मार्ग पर हल्दुआ शाहू पेट्रोल पंप के पास जसपुर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन के चालक ने तेज गति और लापरवाही से ललित कुमार की बाइक को टक्कर मार दी जिससे ललित कुमार और उसकी पत्नी आरती की मौत हो गई। इस मामले में मृतक ललित कुमार के पिता बलवंत सिंह ने 11 अप्रैल 2021 को थाना कुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस संबंध में मृतक ललित कुमार और मृतका आरती देवी की दो क्लेम याचिकाएं मृतक के पिता, बहन और मृतका के ससुर व ननद की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने दायर कीं। पिकअप वाहन के पंजीकृत स्वामी मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधमसिंह नगर और चालक अमनदीप सिंह को केस में प्रतिवादी बनाया गया। दुर्घटना की तिथि को पिकअप का बीमा भी नहीं था। ऐसे में सीएमओ को प्रतिकर देने के लिए अदालत ने सही माना। शादी के अगले दिन ही विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। मुकदमे के विवेचना के दौरान मृतका आरती देवी के भाई प्रीतम सिंह और दारा सिंह की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक तीसरी क्लेम याचिका प्रीतम सिंह आदि बनाम अमनदीप सिंह आदि दायर की गई। याचिका में प्रतिकर के रूप में पांच लाख रुपये दिलाने की याचना की गई। अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने बहस के दौरान क्लेम याचिका को सही बताया। तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश एमएसीटी/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने मृतक ललित कुमार की दुर्घटना मृत्यु की क्षतिपूर्ति के रूप में 16,56,168 रुपये मय छह फीसदी वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया जबकि मृतका आरती देवी की दुर्घटना मृत्यु की क्लेम धनराशि के रूप में 17,49,472 रुपये मय छह फीसदी ब्याज के मृतका के ससुर बलवंत सिंह और ननद रीनू को देने के आदेश दिए। कोर्ट ने मृतका के भाइयों की ओर से दायर याचिका में ढाई-ढाई लाख रुपये भाई प्रीतम सिंह और दारा सिंह को भी देने का आदेश दिया। यह पैसा मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों को मिलने वाले 17,49,472 रुपये में से दिया जाएगा।

अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही जारी, सितारगंज क्षेत्र में सरकारी भूमि से हटाया अवैध अतिक्रमण।

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