थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश के क्रम मे ग्राम चक्कीमोड मे एक चौपाल का आयोजन किया गया ,

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रिपोर्टर राजीव गौड

थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश के क्रम मे ग्राम चक्कीमोड मे एक चौपाल का आयोजन किया गया , उक्त चौपाल मे उपस्थित लोगो से उनकी समस्याऐ पूछी गयी कुछ समस्याओ का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा कुछ को प्रार्थना पत्र देने बताया गया , तथा वर्तमान मे घटित हो रहे साईबर क्राईम के सम्बन्ध मे लोगो को जानकारी दी गयी कि कैसे आप स्वय और अपने परिवार को साईबर ठगी होने से बचा सकते है इसके अतिरिक्त नवयुवको को नशे के दुष्प्रभावो से अवगत कराते हुए नशा न करने की हिदायत दी गयी तथा यातायात नियमो का पालन करने व दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने हेतु जागरुक किया गया । विवाह हेतु निर्धारित आयु से पूर्व किसी नाबालिग लडकी को भगा ले जाने या विवाह करने पर पोक्सो एक्ट व अन्य कानूनो के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया तथा महिलाओ/बालिकाओ को उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की सूचना गौरा शक्ति एप , 1098 , 1090 या डायल 112 के माध्यम से या सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पोटलो के माध्यम से देने व महिलाओ को उनके विधिक अधिकारो से अवगत कराया गया ।गांव मे आने वाले किसी भी बाहरी अंजान व्यक्ति के वहां आकर रहने की सूचना थाना हाजा को देने हेतु अवगत कराया गया तथा ग्रामवासियो को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो तथा बीट प्रभारी व बीट कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बरो से अवगत कराते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी या सूचना से उक्त नम्बरो पर फोन कर अवगत कराने हेतु बताया  ।

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*थाना दिनेशपुर* *आज दिनांक 21.05.2023 को मुझ थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश के क्रम मे ग्राम चक्कीमोड मे एक चौपाल का आयोजन किया गया , उक्त चौपाल मे उपस्थित लोगो से उनकी समस्याऐ पूछी गयी कुछ समस्याओ का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा कुछ को प्रार्थना पत्र देने बताया गया , तथा वर्तमान मे घटित हो रहे साईबर क्राईम के सम्बन्ध मे लोगो को जानकारी दी गयी कि कैसे आप स्वय और अपने परिवार को साईबर ठगी होने से बचा सकते है इसके अतिरिक्त नवयुवको को नशे के दुष्प्रभावो से अवगत कराते हुए नशा न करने की हिदायत दी गयी तथा यातायात नियमो का पालन करने व दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने हेतु जागरुक किया गया । विवाह हेतु निर्धारित आयु से पूर्व किसी नाबालिग लडकी को भगा ले जाने या विवाह करने पर पोक्सो एक्ट व अन्य कानूनो के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया तथा महिलाओ/बालिकाओ को उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार

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