पढ़िए…धामी कैबिनेट के अहम फैसले,हाईकोर्ट अब होगा हल्द्वानी में,राज्यवाशियो के लिए काम की खबर

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पढ़िए…धामी कैबिनेट के अहम फैसले,हाईकोर्ट अब होगा हल्द्वानी में,राज्यवाशियो के लिए काम की खबर

 

 

देहरादून।उत्तराखंड की धामी सरकार ने जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून इतना सख्त कर दिया है कि अब अगर ऐसे मामले पकड़े गए तो आरोपियों की जमानत भी नहीं हो पाएगी। बुधवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून को गैर जमानती बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

 

साथ ही धामी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का भी ले लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट को कहीं अन्यत्र शिफ्टिंग का मुद्दा अरसे से बहस का केंद्र बना हुआ था लेकिन धामी सरकार ने इस मामले में बड़ी पहल कर दी है।

 

 

ज्ञात हो आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 मामले आए थे जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल में आई सख्त टिप्पणी और केंद्र को मिले निर्देशों के आलोक में तेजी दिखाते हुए जबरन धर्मांतरण कानून को कड़ा कर दिया है। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती अपराध कर दिया गया है जिसमें 10 वर्ष की सजा होगी।

 

बड़े फैसले

जबरन धर्म परिवर्तन कानून किया गया सख्त। गैर जमानती और अब दस साल की होगी सजा

नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, राज्य सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई।

भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी

कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान करने के नियमों में बदलाव

अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को ट्रेनिंग भुगतान

सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी

अभी तक मिलती 50 फीसदी थी

दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

 

कैबिनेट बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

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