द्वितीय एसीजेएम की अदालत ने ट्रक चोरी के चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया

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रिपोर्टर जुगनू खान काशीपुर

द्वितीय एसीजेएम की अदालत ने ट्रक चोरी के चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया

काशीपुर। द्वितीय एसीजेएम की अदालत ने ट्रक चोरी के चार आरोपियों को साक्ष्योंके अभाव में दोषमुक्त कर दिया। काशीपुर निवासी जैनेंद्र पांडेय पुत्र चिरंजीव पांडेने 06 नवंबर 2014 को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ट्रक (संख्या एचआर-38पी-8373) बीती 05 नवंबर 2014 को उसके ड्राईवर गुरचरन सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी गुरुगोविन्द सिंह कालोनी जसपुर खुर्द, काशीपुर ने कुंडेश्वरी रोड पर एक रिसोर्ट के सामने खड़ा किया था। उसी रात ट्रक वहां से चोरी हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर 7 नवंबर 2014 को नदीम पुत्र महफूज, निवासी गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़, यामीन पुत्र यासीन निवासी नईबस्ती जसपुर, शब्बो उर्फ अखलाख पुत्र शेरू खां निवासी भट्टा कालोनी जसपुर को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी गया ट्रक बरामद कर लिया था। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर इसवाद का परीक्षण द्वितीय एसीजेएम चेतन सिंह गौतम की अदालत में हुआ। बचावपक्ष की ओर से पैरवी धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। संबंध्ति पक्षों को सुनने और पत्रावली का परीशीलन कर अदालत ने चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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